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Mathura News: विदेशी महिला से दुष्कर्म और धोखाधड़ी करने वाले पर दोष सिद्ध

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मथुरा। हॉलैंड की महिला को शादी का झांसा देकर एक लाख यूरो हड़पने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले पर सोमवार को कोर्ट में दोष साबित हो गया। एडीजे (प्रथम) एफटीसी महिला विरुद्ध अपराध कोर्ट में युवक का सहयोग करने पर उसकी मां को भी कोर्ट ने दोषी माना। सजा के बिंदु पर कोर्ट 24 सितंबर को सुनवाई करेगा।
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हॉलैंड से एक महिला 2009 में भारत आई। वह मथुरा में रहकर भगवान की भक्ति करना चाहती थी। उसकी मुलाकात थाना गोविंद नगर के सेक्टर एफ निवासी हरेंद्र कुमार से हुई। हरेंद्र ने विदेशी महिला को बातों के फंसा लिया। हरेंद्र ने महिला से कहा कि वह कुंवारा है। विदेशी महिला ने बताया कि वह भी भारत की नागरिकता लेना चाहती है। इसलिए वह हरेंद्र के साथ शादी के झांसे में आसानी से आ गई। दोनों बिना शादी किए ही पति-पत्नी की तरह रहने लगे। हरेंद्र ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पास गेस्ट हाउस बनवाने का झांसा देकर महिला से एक लाख यूरो भी ले लिए। यहां तक कि विदेशी महिला का एटीएम भी हरेंद्र ने अपने पास रखा और उससे लाखों रुपये निकाले। हरेन्द्र के षड्यंत्र में उसकी मां ने भी पूरा साथ दिया।
काफी समय साथ रहने के बाद जब विदेशी महिला ने शादी के लिए दबाव बनाया तो हरेंद्र और उसकी मां ने घर से निकाल दिया। सोमवार को कोर्ट ने मां-बेटे को दोषी करार दिया। वर्तमान में हरेंद्र किसी अन्य मामले में बंद है, जबकि उसकी मां जमानत पर थी। दोष सिद्ध होने के बाद हरेंद्र की मां को जेल भेज दिया गया।
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