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Mathura News: जानलेवा हमले में 6 को 8-8 वर्ष की जेल

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मथुरा। जमीन पर कब्जे को लेकर जानलेवा हमला करने वाले 6 दोषियों को एडीजे-6 नीलम ढाका की अदालत ने बुधवार को 8-8 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर 3500-3500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। झगड़े में एक वर्षीय बालक सहित 6 लोगों को गंभीर चोट आईं थीं। एक आरोपी की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।
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कोसीकलां थाना क्षेत्र के ग्राम खरौंठ निवासी कैलाश द्वारा दर्ज कराई प्राथमिकी में कहा था कि गांव में उनकी जमीन पर बुर्जी बिटोरा बने हैं। 24 अगस्त 2014 की शाम लीलाधर आदि हथियारों से लेस होकर जमीन पर कब्जा करने पहुंच गए। लीलाधर, बनवारी, हेमराज, राजकुमार, शिवचरन, अर्जुन, शिवराम उर्फ भगत आदि ने फायरिंग कर दी। इसमें उदयचंद उसकी पत्नी कुंता, राम किशन, खेमा, हीरालाल व एक वर्षीय बच्चा ध्रुव घायल हो गए थे। बच्चे ध्रुव को गोली लगी थी। कैलाश की तहरीर पर सात लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले की प्राथमिकी कोसीकलां थाने में दर्ज हुई थी। पुलिस ने नामजदों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से सभी को जेल भेज दिया। कुछ समय बाद सभी को जमानत मिल गई। आरोपी शिवराम उर्फ भगत की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। निर्णय सुनाए जाने के बाद अदालत ने सभी को जेल भेज दिया।
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