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Mathura News: दो माह के लिए 10 कीटनाशक दवाएं प्रतिबंधित

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मथुरा। कीटनाशक दवा की दुकान का निरीक्षण करते जिला कृषि अ​धिकारी।  - फोटो : mathura
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मथुरा। बासमती चावल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिहाज से जिले की 750 से अधिक दुकानों पर 10 कीटनाशक दवाओं की बिक्री व इस्तेमाल पर दो महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। जिला कृषि अधिकारी आवेश कुमार सिंह ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश हैं कि यदि इसकी बिक्री व इस्तेमाल किया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी।
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बासमती चावल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई कीटनाशी दवाओं के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि 60 दिनों की अवधि के लिए जिले में बासमती चावल में 10 कीटनाशक दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि गुणवत्तायुक्त बासमती चावल के निर्यात में वृद्धि की जा सके।
बताया कि सभी कीटनाशी विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि कोई भी विक्रेता बासमती धान में लगने वाले विभिन्न प्रकार के कीटों और बीमारियों में प्रतिबंधित किए गए कीटनाशकों का प्रयोग न कराएं। यदि किसी विक्रेता द्वारा कीटनाशकों की बिक्री करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कीटनाशी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई होगी।
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उन्होंने बताया कि कोई दुकानदार प्रतिबंधित कीटनाशक एसेफेट, बुप्रोफेजिन, क्लोरपाइरीफोस, हेक्साकोनोज़ोल, प्रोपिकोनाज़ोल, थियामेथोक्सम, प्रोफेनोफोस, इमिडाक्लोप्रिड, कार्बेन्डाजिम और ट्राइसाइक्लाजोल बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यही नियम इन्हें बनाने, स्टोर करने और सप्लाई करने वालों पर भी लागू होगा।
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