मैनपुरी। थाना दन्नाहार में दर्ज जानलेवा हमला, गैंगस्टर और आयुध अधिनियम के तीन मामलों में आरोपियों को बृहस्पतिवार को न्यायाधीश ने दोषी करार दिया। तीनों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई। दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
वर्ष 2026 में गांव गोकुलपुर थाना करहल के रहने वाले अमर चंद्र, सोनू उर्फ पवन और अनिल उर्फ साधु के खिलाफ जानलेवा हमला, गैंगस्टर व आयुध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जांच के बाद विवेचक ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दायर की थी। बृहस्पतिवार को न्यायालय एडीजे पंचम गैंगस्टर के न्यायाधीश ने तीनों को दोषी करार देते हुए पांच पांच साल की सजा सुनाई। दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया।