फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

UP: सपा चेयरमैन की पत्नी के मैरिज होम पर गरजा बाबा का बुलडोजर, देखते ही देखते मिट्टी में मिल गई बिल्डिंग

Sun, 21 Jul 2024 06:46 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी

सार

मैनपुरी में बुलडोजर गरजा। चेयरमैन अब्दुल नईम की पत्नी के मैरिज होम को ध्वस्त कर दिया। यह तालाब की भूमि पर बना था। इश दौरान देखने वालों की भीड़ लगी रही। 
विज्ञापन
चेयरमैन की पत्नी का मैरिज होम ध्वस्त कर दिया गया। - फोटो : संवाद
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में रविवार को करहल चेयरमैन की पत्नी के मैरिज होम पर बुलडोडर गरजा। सपा चेयरमैन अब्दुल नईम की पत्नी फरजाना बेगम के मैरिज होम पर रविवार को बुलडोजर चला। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में देखते ही देखते पूरा मैरिज होम ध्वस्त दिया गया। बीते वर्ष तहसीलदार न्यायालय ने तालाब की भूमि में बने मैरिज होम की बेदखली के आदेश जारी किए थे। अपर जिलाधिकारी न्यायिक न्यायालय द्वारा अपील भी खारिज कर दी गई थी।

विज्ञापन


करहल के पूर्व चेयरमैन संजीव यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की थी कि नगर में तालाब समेत अन्य सरकारी जमीनों पर कब्जा कर अवैध निर्माण किए गए हैं। मामले में सीएम ने जिलाधिकारी को मैनपुरी को जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। डीएम के आदेश पर तत्कालीन एसडीएम करहल के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित की थी। जांच में पाया गया था कि तालाब की भूमि पर ईदगाह कॉलोनी में चेयरमैन अब्दुल नईम की पत्नी फरजाना बेगम का मैरिज होम बना है।


विज्ञापन

स्थायी निर्माण होने के चलते तहसीलदार करहल न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। इसमें मैरिज होम ध्वस्त कराने के आदेश 2 सितंबर 2023 को दिए गए थे। इसके विरुद्ध फरजाना बेगम ने अपर जिलाधिकारी न्यायिक के यहां अपील की थी। 9 जुलाई को एडीएम न्यायिक ने भी अपील खारिज कर दी थी। इसके बाद एसडीएम करहल की ओर से नोटिस जारी कर तीन दिन में अवैध निर्माण हटाने के निर्देश फरजाना बेगम को दिए गए थे।
 

तीन बाद भी निर्माण नहीं हटा तो रविवार को एसडीएम करहल नीरज द्विवेदी भारी पुलिस बल के साथ सुबह ही अवैध मैरिज होम पर पहुंच गए। देखते ही देखते पांच बुलडोजरों ने अवैध मैरिज होम को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। शाम तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में पूरा मैरिज होम ध्वस्त कर दिया गया।
 
विज्ञापन

तहसीलदार न्यायालय ने एक साल पहले तालाब की भूमि में बने फरजाना बेगम के मैरिज होम की बेदखली के आदेश जारी किए थे। इसके बाद अपर जिलाधिकारी न्यायिक के यहां अपील दायर की गई थी। अपील खारिज होने के बाद तीन दिन का नोटिस दिया गया। कब्जा न हटाए जाने पर बुलडोजर से मैरिज होम को ध्वस्त करा दिया गया है। -नीरज द्विवेदी, एसडीएम करहल
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें