मैनपुरी जिले में पांच किलोवाट से अधिक अधिभार के 1700 से अधिक कनेक्शन हैं। इनमें अभी तक सुरक्षा के लिहाज से ईएलएसबी (अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर) नहीं हैं। जिससे विद्युत सुरक्षा नियमावली का उल्लंघन हो रहा है। अब विद्युत सुरक्षा निदेशालय ऐसे कनेक्शनों की सूची लेकर छापेमारी करेगा।
विद्युत सुरक्षा नियमावली 1956 की धारा 61 के तहत पांच किलोवाट से अधिक के कनेक्शन पर अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर लगाना अनिवार्य है। इससे जहां दुर्घटनाओं से सुरक्षा होती है वहीं शॉर्ट सर्किट से आगजनी की घटनाओं पर भी अंकुश लगता है। लेकिन जनपद में इसका पालन नहीं किया जा रहा है। जनपद में विभागीय आंकड़ों पर नजर डालें तो पांच किलोवाट से अधिक के 1700 से अधिक क नेक्शन हैं। इनमें से अधिकांश पर एएलएसबी नहीं हैं। जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। लेकिन अब इन कनेक्शनों पर विभाग छापेमारी की तैयारी कर रहा है। जिससे की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जा सके।
जनपद में लगभग 1700 कनेक्शन पांच किलोवाट से अधिक के हैं। इनके यहां अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर लगवाए जाने हैं। उपभोक्ताओं को यह स्वयं लगाना होता है। उपभोक्ताओं को इस तरह के निर्देश दिए गए हैं।
बीपी कठेरिया
अधिशासी अभियंता विद्युत द्वितीय खंड
कनेक्शन धारकों की सूची तैयार की गई है। शीघ्र ही उनके यहां चेकिंग की जाएगी। निर्धारित समय सीमा के अंदर अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर लगाने को कहा जाएगा। ऐसा न होने पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।
अनवार आलम
सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा