मैनपुरी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में दोषी महावीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
कुरावली क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता की मां ने 15 सितंबर 2025 को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। महावीर यादव और नवीचंद्र उर्फ डुल्लम के खिलाफ नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने का भी आरोप लगाया गया था। जांच के दौरान विवेचक ने साक्ष्य संकलन किया और आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और बयानों का अवलोकन किया। सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जहेंद्र पाल सिंह ने दुष्कर्म के दोषी महावीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। नवीचंद्र उर्फ डुल्लम को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया।