फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Mainpuri: एक अकेले को चार लोगों ने घेरकर मारी थी गोली, अब जेल में कटेगा चारों हत्यारों को जीवन

Sat, 30 Mar 2024 06:01 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी

सार

मैनपुरी में एक अकेले युवक को चार लोगों ने घेरकर गोली मारी थी। कोर्ट ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार का जुर्माना भी लगाया।  
विज्ञापन
कोर्ट (प्रतीकात्मक) - फोटो : istock
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 20 साल पहले युवक की हत्या करने वाले गांव के दो सगे भाइयों सहित चार लोगों को एफटीसी प्रथम की जज चेतना चौहान ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद उनको अदालत से हिरासत में लेकर जेल भेजा है।

विज्ञापन


थाना बेवर के गांव अकबरपुर गनू के रहने वाले जबर सिंह 22 सितंबर 2004 को गुंडा एक्ट के मुकदमे की तारीख करके अपने भाई रामलखन के साथ गांव जा रहे थे। रास्ते में गांव के ही रहने वाले राजेंद्र सिंह ने अपने भाई जबर सिंह सहित गांव के ही अमर सिंह और अनिल कुमार की मदद से उनको घेर लिया। 

फायरिंग करके जबर सिंह की हत्या कर दी। रामलखन घायल हो गए। रामलखन ने चारों के खिलाफ थाना बेवर में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच करके चारों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई एफटीसी प्रथम की जज चेतना चौहान की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने चारों के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। 
विज्ञापन


गवाही तथा एडीजीसी मुकुल रायजादा की दलीलों के आधार पर चारों को जबर सिंह की हत्या तथा रामलखन जानलेवा हमला करने का दोषी पाया गया। एफटीसी जज चेतना चौहान ने चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 30-30 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाने के बाद उनको हिरासत में लेकर जेल भेजा है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें