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जानलेवा हमला करने वाले को पांच साल की सजा

Tue, 22 Oct 2013 05:37 AM IST
Mainpuri
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मैनपुरी। 10 साल पूर्व जानलेवा हमला करने के आरोपी को दोषी मानते हुए कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। वहीं दोषी को दो हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना न देने की स्थिति में दोषी को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
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थाना कोतवाली के गाड़ीवान निवासी कमलेश कुमार विगत 23 सितंबर 2003 को शाम सात बजे भाई राकेश के साथ बाइक पर करहल से मैनपुरी आ रहा था। सिंहपुर पुल के पास उसके रिश्ते के मामा टन्नू निवासी गाड़ीवान ने उसे रोक लिया। गालीगलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से उस पर फायर कर दिया। बाद में, वह तमंचा लेकर भाग गया। राकेश अपने घायल भाई कमलेश के साथ कोतवाली पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने कमलेश का मेडिकल कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। मामले का विचारण स्पेशल जज ईसी एक्ट राममूर्ति यादव की कोर्ट में किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी कमलेश, भाई राकेश, मेडिकल करने वाले डाक्टर आरडी यादव, दरोगा आरसी वर्मा और शिववीर ने गवाही दी। पत्रावली पर आए साक्ष्य और प्रमाणों के आधार पर टन्नू को दोषी पाया गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता शरवीर सिंह यादव ने आरोपी के अपराध को देखते हुए कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज ने टन्नू को पांच साल और दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर पांच माह का अतिरिक्त कारावास भी दोषी को भुगतना पड़ेगा। निर्णय सुनाए जाने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।


क्या था मामला
कमलेश की मां नगर के मोहल्ला गाड़ीवान की रहने वाली थी। कमलेश की मां उसके नाना की इकलौती औलाद थी। ऐसे में कमलेश ने नाना ने उसकी मां के नाम एक मकान कर दिया। मां की मौत के बाद दोनों कमलेश और राकेश गाड़ीवान स्थित मकान में रहने लगे। कमलेश के रिश्ते का मामा टन्नू मकान को हड़पना चाहता था। उसने कई बार कमलेश को मकान छोड़कर जाने की हिदायत भी दी थी। कमलेश के मकान न छोड़ने पर टन्नू ने उस पर जानलेवा हमला किया था।
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