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Mahoba News: पंजीयन कराने वाले श्रमिकों को मिलती है आजीवन जरूरी आर्थिक सहायता

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महोबा। ब्लॉक कबरई के अलीपुरा स्थित क्रशर यूनियन भवन में श्रमिक पंजीकरण गोष्ठी आयोजित हुई। उपायुक्त श्रम एके सिंह ने पत्थर और क्रशर कारोबार से जुड़े लोगों व श्रमिकों को जागरुक किया। कहा कि श्रम विभाग में पंजीकरण कराने वाले श्रमिकों को सरकार की ओर से आजीवन जरूरी आर्थिक सहायता दी जाती है। 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद श्रमिक को सरकार तीन हजार रुपये आजीवन मासिक पेंशन भी देती है।
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उपायुक्त श्रम ने कहा कि श्रमिक का विभाग में ऑनलाइन पंजीकरण जरूरी है। बिना पंजीकरण के श्रमिकों को किसी प्रकार का लाभ सरकार की ओर से नहीं मिलेगा। विभाग की ओर से मातृत्व शिशु व बालिका मदद योजना के तहत 25 हजार पुत्री होने व पुत्र होने पर 20 हजार का लाभ दिया जाता है। कन्या विवाह में पंजीकरण के एक साल बाद दो पुत्रियां होने पर सामान्य विवाह में 55 हजार, अंतरजातीय में 65 हजार और सामूहिक में 75 हजार की राशि सीधे खाते में दी जाती है। इसके अलावा अन्य कई सरकारी अनुदानित राशि समय समय पर दी जाती है। श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु पर दो लाख व विकलांगता पर एक लाख की राशि दी जाती है।
जिला खनिज अधिकारी आरबी सिंह ने कहा कि सभी खनिज कारोबारियों को श्रमिकों की सुरक्षा संरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। सभी का नियमित पंजीकरण कराए। ताकि, श्रमिकों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। पत्थर व्यवसायी रामकिशोर सिंह ने कहा कि जागरूकता की कमी के कारण श्रमिकों के पंजीकरण नहीं हो पा रहे है। उनकी मांग पर 10 दिसंबर को उपायुक्त श्रम ने श्रमिक पंजीकरण शिविर लगाने के निर्देश दिए। इस मौके पर श्रमिक संघ के जिलाध्यक्ष स्कंध तिवारी, यूनियन महामंत्री वसीम अहमद, खनिज प्रशासन के पूर्व विधि अधिकारी मनोज त्रिवेदी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी महेंद्र प्रजापति, खान निरीक्षक जितेश कुमार, विजय सिंह, मुकेश नारायण आदि मौजूद रहे।
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