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Mahoba News: मारपीट के मामले में चार सगे भाइयों को दो-दो वर्ष की कैद

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संवाद न्यूज एजेंसी
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महोबा। मारपीट के 11 साल पुराने मामले में अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। दोष सिद्ध होने पर चार भाइयों को दो-दो वर्ष के कारावास और तीन-तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
शहर कोतवाली क्षेत्र के बरातपहाड़ी गांव निवासी घसीटा कुशवाहा सात मई 2012 की शाम छह बजे पत्नी और बच्चों के साथ घर पर था। तभी एक गाय अंदर घुस आई। जिसको घसीटा ने भगा दिया। इस पर बाहर बैठे प्रमोद ने गाली-गलौज करते हुए उसकी गाय को मारने का आरोप लगाया। प्रमोद ने अपने भाइयों राजू, रम्मू व विनोद को भी बुला लिया। चारों लोग लाठी-डंडे लेकर घसीटा के घर में घुस गए और मारपीट की। बचाने दौड़े पत्नी व बच्चों को धमकी देकर भगा दिया। शोर-शराबा सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने मामला शांत कराया। घसीटा की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।
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न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय आशुतोष प्रशांत शुक्ला ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। अभियोजन अधिकारी केपी सिंह ने बताया कि मामले में अभियुक्त प्रमोद, राजू, रम्मू और विनोद को दोषी पाया गया। सभी को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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