महोबा। जानलेवा हमले के करीब आठ वर्ष पुराने मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह प्रथम ने गुरुवार को फैसला सुनाया। दोषसिद्ध होने पर दोषी को तीन वर्ष की सजा व दो हजार रुपये का जुर्माना सुनाया। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया।
शहर के मोहल्ला भटीपुरा निवासी छोटू 13 अप्रैल 2014 की रात करीब दस बजे अपने रिश्तेदार संतराम के घर गया था। जहां पर दोनों ने शराब पी। किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। गाली-गलौज के बाद मामला बढ़ने पर संतराम ने छोटू के सिर पर कुल्हाड़ी से हमलाकर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। छोटू की मां रामप्यारी ने शहर कोतवाली में अभियुक्त संतराम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह प्रथम ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। जिला शासकीय अधिवक्ता केशव सिंह राजपूत ने बताया कि दोषसिद्घ होने पर दोषी संतराम को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।