महोबा। कक्षा पांचवीं की छात्रा से स्कूली बस चालक द्वारा छेड़छाड़ किए जाने के डेढ़ वर्ष पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने सोमवार को फैसला सुनाया। दोष सिद्ध होने पर बस चालक को तीन वर्ष के कारावास व छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगी।
कोतवाली कुलपहाड़ के एक गांव की दस वर्षीय बालिका शहर के एक विद्यालय में कक्षा पांचवी ंकी छात्रा है। वह प्रतिदिन स्कूली बस से आती-जाती है। पांच जनवरी 2019 को दोपहर दो बजे बस चालक जागेश्वर ने छात्रा से छेड़छाड़ कर दी थी। इसके बाद उसे अश्लील वीडियो भी दिखाए। रोते हुए घर पहुंची छात्रा ने माता-पिता को पूरी जानकारी दी। छात्रा के दादा की तहरीर पर पुलिस ने जागेश्वर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। न्यायालय ने आठ मार्च 2019 को चालक के खिलाफ छेड़छाड़ समेत अन्य धाराओं में आरोप तय किए।
अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि दोषी द्वारा इस मामले में पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।