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किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त को तीन वर्ष का कारावास

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महोबा। किशोरी से छेड़छाड़ और विरोध करने पर मां के हाथ की अंगुलियां काटने के ढाई वर्ष पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को तीन वर्ष के कारावास और नौ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का भुगतान किया गया।
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थाना खरेला के एक गांव निवासी 14 किशोरी पांच अक्तूबर 2018 की शाम अपनी मां के साथ शौचक्रिया के लिए खेतों की और जा रही थी। तभी रास्ते में कामता कुशवाहा ने अपने घर के दरवाजे पर मां-बेटी को रोक लिया और किशोरी से छेड़खानी करने लगा।
मां ने बेटी को बचाने की कोशिश की तो आरोपी ने महिला के दाहिने हाथ की अंगुलियों को दांत से काट लिया और कपड़े फाड़ दिए। जिससे महिला घायल हो गई। घटना के अगले दिन महिला की तहरीर पर कामता कुशवाहा के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया।
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न्यायालय ने एक जुलाई 2019 को अभियुक्त कामता कुशवाहा के खिलाफ छेड़छाड़ समेत विभिन्न धाराओं में आरोप तय किया। अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने मामले की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि अभियुक्त कामता कुशवाहा को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही नौ हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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