महोबा। किशोरी से छेड़खानी के करीब तीन साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान ने फैसला सुनाया। आरोप सिद्ध होने पर दोषी मनु सिंह को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
थाना खरेला के एक गांव निवासी युवक ने पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी सात नवंबर 2023 को घर पर अकेली थी जबकि परिवार के सदस्य काम पर गए थे। इसी दाैरान गांव का ही मनु सिंह घर में घुस गया और किशोरी से छेड़खानी करने लगा। शोर-शराबा मचाने पर आरोपी भाग निकला।
जब परिजन घर लौटे तो पीड़िता ने पूरी घटना बताई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़खानी की प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।