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Mahoba News: सास-ससुर की हत्या में दोषी बहू समेत तीन को उम्रकेद

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-अवैध संबंधों की जानकारी होने पर छह साल पहले चाकू से गला रेतकर की थी सास-ससुर की हत्या
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-अदालत ने तीनों अभियुक्तों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
महोबा। अवैध संबंधों की जानकारी होने पर सास-ससुर की चाकू से गला रेतकर हत्या करने के छह साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) अपर्णा त्रिपाठी द्वितीय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। दोष सिद्ध होने पर बहू अनीता समेत तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस-दस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।
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कस्बा श्रीनगर के मोहल्ला भैरवगंज निवासी 60 वर्षीय गंगाधर प्रजापति 21 अगस्त 2020 की रात पत्नी भुमन के साथ एक कमरे में सो रहे थे जबकि दूसरे कमरे में बेटा प्रेमचंद्र और बहू अनीता थी। 19 अगस्त को अनीता की बहन का देवर देवपाल व उसका दोस्त मोहित घर आए थे। सभी भोजन करने के बाद सो गए थे। पुलिस की जांच में सामने आया था कि अनीता के देवपाल से अवैध संबंध थे। देर रात दोनों को गंगाधर ने आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। गंगाधर ने यह बात अपनी पत्नी भुमन को बताई थी। इसी के चलते चाकू से गला रेतकर गंगाधर और उसकी पत्नी भुमन की हत्या की गई थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।
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