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युवती से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 12 वर्ष का कारावास

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महोबा। युवती को ले जाने और दुष्कर्म करने के तीन वर्ष पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने फैसला सुनाया। दोष सिद्घ होने पर दोषी को 12 वर्ष का कारावास व 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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कस्बा कुलपहाड़ के एक मोहल्ला निवासी 18 वर्षीय युवती एक मई 2018 को अपनी मौसी के यहां थाना श्रीनगर क्षेत्र के एक गांव गई थी। दो मई को युवती घर से लापता हो गई। परिजनों ने खोजबीन की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। चार मई को परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस की जांच में पता चला कि पीड़िता को सुरेंद्र कुमार निवासी गांधीनगर बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया। आठ मई को पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। पीड़िता की बरामदगी होने पर उसने बताया कि आरोपी उसे लखनऊ ले गया और दुष्कर्म किया।
अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि दुष्कर्म के मामले में दोषी सुरेंद्र कुमार को 12 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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