महोबा। किशोरी से दुष्कर्म के ढाई साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त कृष्णकांत सोनी निवासी ओडेरा, जनपद हमीरपुर को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगी।
थाना पनवाड़ी के एक गांव निवासी ग्रामीण ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 10 अगस्त 2023 की रात उसकी 15 वर्षीय नातिन घर पर सो रही थी। रात करीब ढाई बजे जब नींद खुली तो नातिन घर पर नहीं मिली। 11 अगस्त की सुबह करीब छह बजे कुछ लाेग नातिन को अचेत अवस्था में गांव से करीब आधा किमी दूर से उठाकर लाए। पूछने पर उसने भय के कारण कुछ नहीं बताया। बाद में उसने जानकारी दी कि कृष्णकांत सोनी रात में उसके पास आया और तमंचा दिखाकर घर से बाहर चलने को कहा। धमकी दी कि यदि शोर मचाया तो उसे व परिजनों को गोली मार देंगे। वह उसे खेतों में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इससे वह अचेत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की और आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया।