महोबा। घर में घुसकर महिला की हत्या के तीन साल पुराने मामले में अदालत ने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया। दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त सजा भोगनी होगी।
शहर के मोहल्ला सुभाषनगर श्याम पैलेस के पीछे रहने वाले रूप सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि आठ अप्रैल 2021 की दोपहर तीन बजे वह अपने पैतृक गांव बन्नीपुरा से महोबा आया। अंदर घुसा तो देखा कि मुन्ना यादव निवासी किड़ारी उसकी मां केशकली का सिर पत्थर से कुचल रहा था। इससे उसकी मां की मौत हो गई थी। उसने मुन्ना को घर से भागते हुए देखा, वह अपने साथ सोने के टॉप्स, नाक की पुंगरिया, हाथ की चांदी की चूड़ी व पांच रुपये नकद ले गया। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर प्रथम ध्रुव राय ने लूट के मामले में बरी करते हुए हत्या का दोषी मानकर सजा सुनाई।