कबरई (महोबा)। क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी मौत के मामले में जेल में निरुद्घ तत्कालीन थानाध्यक्ष कबरई देवेंद्र शुक्ला, सिपाही अरुण यादव, क्रशर कारोबारी सुरेश सोनी व ब्रह्मदत्त की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अब अगली तारीख 25 मई कर दी है।
गौरतलब है कि क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने तत्कालीन एसपी पाटीदार पर छह लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया में वीडियो वायरल किया था। 13 सितंबर 2020 को गले में गोली लगने से इंद्रकांत की मौत हो गई थी। एसआईटी की जांच के बाद भ्रष्टाचार व आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने का मामला दर्ज किया गया था। मामले में चार आरोपी जेल में हैं जबकि तत्कालीन एक लाख के इनामी आईपीएस मणिलाल पाटीदार अभी फरार चल रहे हैं। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता चंद्रप्रकाश तिवारी ने बताया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 11 मई को चारों आरोपियों की जमानत पर सुनवाई होना थी।
अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई आज
कबरई। क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी के घर में घुसकर परिजनों के साथ मारपीट व धमकी दिए जाने के मामले में फरार चल रहे भाजपा मंडल अध्यक्ष कबरई हुकुम सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर 12 मई को सुनवाई होगी। 19 अप्रैल को जिला जज ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद हुकुम सिंह के अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। (संवाद)