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देह व्यापार में शामिल दो महिलाओं सहित चार को कारावास

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महोबा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शोभनाथ सिंह ने देह व्यापार के मामले में दो महिलाओं और दो पुरुष को संलिप्त पाए जाने पर दो महिलाओं समेत चार लोगों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही एक-एक हजार रुपये का जुर्माना ठोंका। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
कबरई कस्बे में देह व्यापार चलने की शिकायत पर पुलिस ने 28 मार्च 2004 को एक स्थान पर छापामार कार्रवाई की। जहां से राजकुमारी, रानी, गुड्डू उर्फ रवि और कमलेश को देह व्यापार में संलिप्तता पाए जाने पर चारों के खिलाफ थानाध्यक्ष आर पी राही ने 28 मार्च 2004 को ही मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले की विवेचना सीओ एनपी सिंह ने की थी। इसके बाद चार्जशीट अदालत में पेश कर दी गई।
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न्यायाधीश ने उक्त चारों लोगों को देह व्यापार में संलिप्तता का दोषी ठहराते हुए चारों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। इस मुकदमे की पैरवी सरकार पक्ष की ओर एपीओ प्रदीप कुमार ने की। उन्होंने बताया कि अदालत ने गुड्डू उर्फ रवि, कमलेेश, राजकुमारी और रानी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका। जुर्माना अदा न करने पर 15-15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अदालत ने चारों लोगों को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया है।
देह व्यापार में शामिल दो महिलाओं सहित चार को कारावास
-अदालत ने दोषियों को पुलिस हिरासत में भेजा जेल
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