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दहेज हत्या के मामले में पति व सास-ससुर को 7-7 साल की सजा

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महोबा। अपर जिला सत्र न्यायाधीश एफटीसी संतोष कुमार मौर्या ने दहेज हत्या के मामले में सास-ससुर और पति को सात साल की सजा सुनाई। साथ ही 17 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को एक साल की अतिरिक्त सजा भुुगतनी पड़ेगी। अदालत ने दोषियों को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया है।

जनपद हमीरपुर के बांधुर खुर्द निवासी रामेश्वर ने सात जून 2011 को अपनी बेटी सुनीता की शादी थाना कबरई के ग्राम उटियां निवासी भगवानदास प्रजापति के बेटे मूलचंद्र प्रजापति के साथ की थी। मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही बेटी के ससुरालीजन दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे थे।
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आए दिन उससे मारपीट भी की जाती थी। 19 जून 2012 को सुनीता को फांसी पर लटका दिया और पुलिस को आत्महत्या की जानकारी दी गई थी। मृतका के पिता ने सूचना मिलने पर थाना कबरई पहुंचकर बेटी की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए सास-ससुर और पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था।
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गुरुवार को न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद मृतका की सास श्यामा, ससुर भगवानदास और पति मूलचंद्र को दहेज हत्या का दोषी ठहराते हुए तीनों को सात-सात साल की सजा सुनाई। साथ ही 17 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि दोषियों को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
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