महोबा। किशोरी से छेड़छाड़ के पांच साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने बुधवार को फैसला सुनाया। दोष सिद्घ होने पर तीन वर्ष कारावास व आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना अजनर के एक गांव निवासी 14 वर्षीय किशोरी 19 अप्रैल 2017 को घर पर अकेली थी। माता व पिता ईंट-भट्ठा में काम करने गए थे। तभी अमान सिंह उर्फ बाबू उसके घर पहुंचा और किशोरी से पानी मांगा। पानी लेकर आने पर अमान सिंह ने उसका हाथ पकड़ा और कमरे में चलने की बात कहने लगा। पीड़िता ने शोर-शराबा मचाया तो वह जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकला। किशोरी की मां की तहरीर पर अमान सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने सजा सुनाई।