फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Mahoba News: बिना सीट बेल्ट रोडवेज बस चलाने पर चालक का होगा चालान

Mon, 06 Oct 2025 11:58 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा
विज्ञापन
विज्ञापन
महोबा। यातायात नियमों का अनुपालन कराना सिर्फ आम जनता तक नहीं बल्कि रोडवेज पर भी प्रभावी किया जाएगा। अभी तक सिर्फ क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर ओवरलोडिंग में ही इनका चालान होता रहा लेकिन अब चालकों के सीट बेल्ट न लगाने पर यातायात पुलिस की सख्ती रहेगी। इसको लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
विज्ञापन

सड़क पर यातायात नियमों का उल्लंघन कर दौड़ रहीं रोडवेज बसों पर अब नकेल कसी जाएगी। कार व अन्य वाहनों में सीट बेल्ट की अनिवार्यता प्रभावी है, लेकिन रोडवेज चालक सीटबेल्ट लगाए बिना ही रूट पर दिखते हैं। महोबा डिपो की ओर से 136 बसों का संचालन किया जा रहा है। स्टेयरिंग थामने वाले चालक यातायात नियमों को धता बताते हुए बिना सीटबेल्ट के बसों का संचालन करते हैं। सिर्फ लखनऊ व प्रयागराज रूट पर जाने वाले चालक ही बड़े शहरों में पहुंचने पर कार्रवाई से बचने के लिए सीटबेल्ट बांध लेते हैं लेकिन अब यह नहीं चलेगा। अन्य रूट पर भी बिना सीट बेल्ट के चालक मिलते हैं तो यातायात पुलिस चालान करेगी। यह जुर्माना डिपो नहीं बल्कि चालक भरेंगे। उधर, एआरएम डीके चौबे का कहना है कि रोडवेज के सभी चालकों को यातायात नियमों का अनुपालन व सीट बेल्ट की अनिवार्यता के बारे में चेतावनी दी जा चुकी है। फिर भी नियम तोड़ते हैं तो जुर्माना खुद भरेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें