महोबा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान ने चार साल पुराने छेड़खानी मामले में फैसला सुनाया। अभियुक्त राहुल को तीन वर्ष के कारावास और दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी गई।
यह घटना 20 मई 2022 की सुबह करीब 11 बजे थाना पनवाड़ी के एक गांव में हुई थी। 16 वर्षीय किशोरी घर में अकेली नहा रही थी, जबकि उसकी मां पानी लेने गई थी। मौका पाकर गांव का राहुल घर में घुस गया और किशोरी से छेड़खानी करने लगा। किशोरी के शोर मचाने पर मां अंदर आई, जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला। पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया और अदालत ने सुनवाई कर यह फैसला सुनाया।