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Mahoba News: किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को 20 वर्ष का कारावास

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संवाद न्यूज एजेंसी
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महोबा। शादी के उद्देश्य से किशोरी को भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के चार वर्ष पुराने मामले में अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया। दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया।
थाना खन्ना के एक गांव निवासी युवक ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 18 अक्तूबर 2019 की रात उसकी 15 वर्षीय बहन कहीं चली गई। सुबह जब परिजन जागे तो दरवाजे की बाहर से कुंडी लगी थी और बहन घर पर नहीं थी। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लगा। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस की जांच में पता चला कि किशोरी को जनपद हमीरपुर के थाना मौदहा के इचौली गांव निवासी महेश कुमार कानपुर ले गया है। पीड़िता के बरामद होने पर उसके बयान दर्ज कराए गए। न्यायालय ने 10 जनवरी 2020 को अभियुक्त महेश के खिलाफ दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में आरोप तय किए।
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अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) कु.अलका चौधरी ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। अभियुक्त पीड़िता को शादी के उद्देश्य से भगाकर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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