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सूचना न देने पर 2.50 लाख रुपये का लगाया अर्थदंड

Fri, 05 May 2017 10:26 PM IST
महोबा
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धन निवेश
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कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित जन सूचना अधिकार की बैठक में राज्य सूचना आयुक्त अरविंद सिंह विष्ट ने जिले के छह अधिकारियों पर 2.50 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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 जन सूचना अधिकार के तहत विभिन्न विभागों से संबंधित आरटीआई कार्यकर्ताओं द्वारा सूचना मांगी गई थी। अधिकारियों ने सूचना देना मुनासिब नहीं समझा।

शुक्रवार को महोबा कलक्ट्रेट सभागार में राज्य सूचना आयुक्त ने बैठक कर सूचना न देने पर उपजिलाधिकारी सदर प्रबुद्ध सिंह और तहसीलदार महोबा पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दो शिकायतों की सूचनाएं न देने पर 50 हजार रुपये और जिला विकास अधिकारी विनय कुमार तिवारी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

जिला उद्यान अधिकारी बल्देव प्रसाद पर तीन मामलों की सूचना न देने पर 75 हजार रु पये और बिजली विभाग के अधिकारी नंहू सिंह पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इसी तरह भूमि संरक्षण अधिकारी भीमसेन पर 25 हजार और जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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वादी योगेश कुमार की नलकूपों की अतिक्रमण की शिकायत पर खंड विकास अधिकारी कबरई को जांच के आदेश दिए है। राज्य सूचना आयुक्त ने उपस्थित अधिकारियों से आरटीआई कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर समय से सूचनाएं देने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जिले के विभिन्न अधिकारियों द्वारा शिकायर्ताओं द्वारा मांगी गई सूचनाए समय से न देने, परेशान करने के कारण शिकायतकर्ता ने मजबूर होकर राज्य सूचना आयुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी।
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