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Mahoba News: किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म में 14 साल की सजा

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हमीरपुर। किशोरी को अगवा करने और उसके साथ दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने करीब आठ साल बाद फैसला सुनाया है। दोषी जय सिंह को 14 वर्ष के कारावास व 18 हजार जुर्माना की सजा सुनाई। उसके साथी जीतू सिंह उर्फ शिवजीत सिंह को अपहरण के मामले में तीन वर्ष की सजा सुनाई। तीन हजार रुपये से दंडित भी किया।
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सिसोलर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी 21 जनवरी 2018 को भोर लगभग तीन बजे घर से शौच के लिए निकली थी। इसी दौरान गांव निवासी जय सिंह और जीतू सिंह उर्फ शिवजीत सिंह उसे धमकी देते हुए अपने साथ ले गए। परिजनों ने आसपास तलाश की लेकिन किशोरी का पता नहीं चला। पिता ने थाने पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज कराई।
विवेचना के दौरान पुलिस ने दूसरे ही दिन किशोरी को आरोपियों के साथ तलाश लिया। पुलिस ने किशोरी का चिकित्सीय परीक्षण कराने के साथ 161 व 164 के बयान दर्ज कराए। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई। आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने पीड़िता समेत अन्य गवाहों के बयान कराए और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए।
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न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर जय सिंह व उसके साथी को दोषी माना। जयसिंह को पॉक्सो एक्ट की धारा-4 में 14 वर्ष की सजा और 10 हजार अर्थदंड सुनाया। इसके अलावा धारा-366 में पांच वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है। वहीं उसे व साथी जीतू सिंह उर्फ शिवजीत सिंह को धारा-363 में तीन वर्ष के कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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