महराजगंज। डरा-धमकाकर सादे कागज पर दस्तखत कराने और पर्स से 1,200 रुपये लेने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महराजगंज की अदालत ने सुनवाई पूरी की। अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है।
न्यायालय ने अभियुक्त याकूब निवासी पकड़ी विशुनपुर, थाना घुघुली तथा बेगम संजीदा उर्फ खुशबूनिशा निवासी धनेवा धनेई, थाना कोतवाली, जनपद महराजगंज को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों अभियुक्तों पर 2500-2500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला वर्ष 2006 का है। पीड़ित ने आरोप लगाया था कि अभियुक्तों ने उसे डरा-धमकाकर सादे कागज पर जबरन हस्ताक्षर कराए और उसके पर्स से 1,200 रुपये निकाल लिए। घटना के बाद पीड़ित ने संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच की गई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्तों को दोषी पाया।