महराजगंज जिले में अवैध रूप से नेपाल से भारत में प्रवेश करने के मामले में विदेशी दो महिलाओं को दो वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माना की सजा न्यायालय ने दी है।
सोनौली क्षेत्र में वर्ष 2021 में अवैध रूप से भारत में नेपाल से प्रवेश करते समय उज्बेकिस्तान की दो महिलाएं रुखसाना सुल्तनोवा व एमिनोवा मेवलूडा को दोषी पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने दो वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 20,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
इन दोनों विदेशी महिलाओं को नेपाल से भारत में प्रवेश कराए जाने के मामले में शाह आलम शेख निवासी गोरखपुर व शमसुद्दीन खान निवासी मुड़िया नौतनवां को दोषी पाए जाने पर दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 20,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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30 सितंबर 2021 को थाना सोनौली के प्रभारी निरीक्षक शशांक शेखर राय टीम के साथ सिरौली में मौजूद थे। सूचना मिलने पर भगवानपुर पहुंचे तो वहां से दो विदेशी महिलाओं को नेपाल से भारत में प्रवेश करने के दौरान गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर पता चला कि ये दोनों महिलाएं उज्बेकिस्तान की रहने वाली हैं। इसके बाद से वे जेल में बंद हैं।
विवेचक ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। विशेष लोक अभियोजक ने गवाही कराकर सजा की मांग की। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व सबूतों के आधार पर सजा सुनाई है।