महराजगंज। वर्ष 2016 में शराब पिलाकर हत्या के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश महराजगंज की अदालत ने तीन को दोषियों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार का अर्थदंड लगाया है।
पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के सेमरा महाराज निवासी आयशा, अशोक, राजेश ने 24 अप्रैल 2016 में एक व्यक्ति को शराब पिलाकर हत्या की थी। मामले में 19 मई 2016 को पुरंदरपुर थाने में केस पंजीकृत हुआ।
तत्कालीन उपनिरीक्षक चंद्रेश्वर यादव ने 9 अगस्त 2016 को चार्जशीट लगाई। बुधवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने तीनों पर अपराध सिद्ध पाया, जिसके बाद तीनों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास व 50-50 हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। ⭸