फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Maharajganj News: चरस रखने के दोषी को 12 साल सश्रम कारावास की सजा

Fri, 20 Dec 2024 09:14 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
विज्ञापन
विज्ञापन
महराजगंज। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या द्वितीय अभय प्रताप सिंह ने चरस रखने के दोषी को 12 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार, 18 फरवरी 2020 को उप निरीक्षक अशोक कुमार टीम के साथ सोनौली से रोडवेज बस स्टैंड के पास पहुंचे। तभी मुखबिर खास से सूचना मिली कि एक व्यक्ति फरेंदा की तरफ से आ रहा है, जिसके पास चरस है। तभी एक व्यक्ति फरेंदा की तरफ से आते दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो वह भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम तेजेंद्र पुन ग्राम धोरपाटन नगर पालिका वार्ड नंबर चार लुकुरवन थाना बुर्तो बांग जिला बागलुंग अंचल गंडकी नेपाल बताया। तलाशी में उसके पास से 4.660 किलोग्राम अवैध चरस बरामद हुई। इस मामले में सोनौली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा में केस दर्ज कर न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत किया था। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें