महराजगंज। एलआईसी के एक एजेंट पर धोखाधड़ी, जालसाजी और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। तरकुलवा तिवारी गांव की गीता देवी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रार्थना-पत्र दे कर एजेंट ओमप्रकाश तिवारी और एलआईसी शाखा प्रबंधक के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। इसके बाद दोनों पर केस दर्ज हुआ।
प्रार्थना पत्र के अनुसार, 28 अक्तूबर 2003 में कुशीनगर के कुसुम्हा निवासी ओमप्रकाश तिवारी ने उनसे संपर्क कर एलआईसी में 50,000 रुपये की बीमा पॉलिसी कराई। हर छह महीने की किस्त 3,207 रुपये तय हुई। एजेंट घर आकर किस्तें ले जाता था लेकिन रसीदें सिर्फ दो बार दीं। बाकी पर कहा कि सुरक्षित हैं, मैच्योरिटी पर मिल जाएंगी। गीता ने विश्वास कर 28 अक्तूबर 2019 तक सभी किस्तें समय से जमा कीं। मैच्योरिटी पूरी होने पर भुगतान मांगने पर एजेंट टालमटोल करने लगा।
गोरखपुर के तारामंडल शाखा कार्यालय पहुंचीं तो कर्मचारियों ने बताया कि पॉलिसी लंबे समय से बंद है, किस्तें जमा नहीं हुईं और पॉलिसी पर लोन ले लिया गया है।