25 वर्ष पुराने मामले में न्यायालय ने सुनाई सजा, श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र का मामला
महराजगंज। श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र में वर्ष 2001 में जंगल से लकड़ी काटकर पिकअप पर लादकर ले जाने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने आरोपी हरिश्चंद्र केवट निवासी लंगड़ी, थाना श्यामदेउरवा को न्यायालय उठने तक की सजा और 2,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को एक सप्ताह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
आरोपी के खिलाफ थाना श्यामदेउरवा में प्राथमिकी दर्ज किया गया था। मामला 20 जनवरी 2001 का है। अभियोजन के मुताबिक आरोपी चोरी से जंगल से लकड़ी काटकर पिकअप पर लादकर ले जा रहा था। इसी दौरान उसे पकड़ लिया गया। मामले में पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ 25 फरवरी 2001 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
मामले में वादी तत्कालीन थानाध्यक्ष श्यामदेउरवा अमर नाथ पांडेय रहें। अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ वन अधिनियम की धारा 26 के तहत कार्रवाई की मांग की, मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना।