महराजगंज। जिले के पंजीकृत खाद विक्रेता अब रोजाना की बिक्री अपडेट कर विभाग को जानकारी देंगे। अगर कहीं कोई इस नियम की अवहेलना करता है तो उसका लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई हो सकती है। यह जानकारी उप कृषि निदेशक वीरेंद्र कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि सभी ब्लाॅक के एडीओ कृषि को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
उप कृषि निदेशक ने कहा कि उर्वरक निर्धारित रेट पर पंजीकृत दुकानों से और साधन सहकारी समितियों से बिके इसके लिए विभाग कटिबद्ध है। उर्वरक की तस्करी न होने पाए इसको लेकर डीएम ने भी निर्देशित किया है। खतौनी नंबर दर्ज कर उर्वरक बिक्री के नियम पहले दिए जा चुके हैं।
अब नई व्यवस्था के तहत हर पंजीकृत दुकानदार उर्वरक बिक्री की रिपोर्ट प्रतिदिन विभाग को भेजेगा। जांच के लिए सभी ब्लाॅक के एडीओ कृषि को विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि अपने क्षेत्र के उर्वरक विक्रेताओं के उर्वरक बिक्री की रिपोर्ट हर दिन प्राप्त कर विभाग को सूचित करें। किसी दुकान से अगर अपडेट नहीं मिलता हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें।