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Maharajganj News: रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष..राहत राशि की आस में बैठी हैं 301 पीड़िताएं

Wed, 19 Mar 2025 12:23 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
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दीवार पर लिखी गई जानकारी। 
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महराजगंज। जिम्मेदारों की उदासीनता के कारण 301 पीड़िताओं को रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष का लाभ नहीं मिल सका है। स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रोबेशन विभाग के बीच में उलझी फाइल आगे नहीं बढ़ रही है। इसका खामियाजा पीड़िताओं को भुगतना पड़ रहा है।
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जानकारी के अनुसार, शासन की ओर से लक्ष्मीबाई महिला और बाल सम्मान कोष योजना के तहत 301 पीड़िताओं ने आवेदन किया था, लेकिन अभी तक उन्हें कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है। इसमें से तमाम मामले ऐसे हैं जिसमें चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। फिर भी जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
शासन की ओर से संचालित इस योजना के तहत दुष्कर्म, एसिड अटैक, पॉक्सो एक्ट और दहेज हत्या जैसी घटनाओं की शिकार महिलाओं और बच्चियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। संबंधित विभागों की लापरवाही के कारण इन पीड़िताओं को अभी तक राहत नहीं मिली है।
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रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के तहत पीड़ित महिलाओं और बच्चियों को इलाज, पुनर्वास और आत्मनिर्भरता के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत पीड़ितों को तीन लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलती है। इसका उद्देश्य उन्हें शिक्षा जारी रखने, रोजगार स्थापित करने और एक नई जिंदगी शुरू करने में मदद करना है।
योजना के अनुसार, जब किसी पीड़िता के मामले में पुलिस जांच पूरी हो जाती है और न्यायालय में चार्जशीट दाखिल हो जाती है तो उसे इस कोष से आर्थिक सहायता दी जाती है। पीड़िताओं और उनके परिजनों का कहना है कि महीनों से अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें टाल दिया जाता है।
कुछ मामलों में कागजी कार्रवाई की कमी का हवाला दिया जाता है, तो कभी बजट न होने की बात कही जाती है। पीड़िताओं ने बताया कि पता नहीं किन कारणों से सहायता राशि नहीं मिल पा रही है। पूछने पर सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है। समस्या को लेकर जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं।


आर्थिक क्षतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जाती है

इस योजना के अंतर्गत जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं/बालिकाओं का तत्काल आर्थिक एवं चिकित्सा सहायता, समुचित इलाज, तत्काल आर्थिक क्षतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जाती है। विभिन्न 09 धाराओं में अपराध पीड़ित महिलाओं को कोष के अंतर्गत सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। आवेदन करने के लिए वेबसाइट www.mksy.up.gov.in उपलब्ध है।
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