महराजगंज। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने विकास खंड मिठौरा क्षेत्र के बीज एवं उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। कई दुकानों पर अनियमितताएं मिली।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जांच में दुकान बंद रहना, स्टॉक व रेट बोर्ड का न लगाया जाना और बिक्री या स्टॉक रजिस्टर व लाइसेंस नहीं मिलने की कमी मिली। इस पर पांच उर्वरक विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होंने बताया कि यूरिया का सरकारी मूल्य 266.50 रुपये प्रति 45 किलोग्राम बोरी निर्धारित है।
यह दर सहकारी और निजी दोनों प्रकार के विक्रेताओं पर समान रूप से लागू होती है। इसके अतिरिक्त, यूरिया के साथ किसानों को जिंक, सल्फर या अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट उत्पाद जबरन खरीदने के लिए बाध्य करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे यूरिया खरीदते समय कैश मेमो अवश्य लें और यदि किसी दुकानदार की ओर से ओवररेटिंग की जाए या अन्य उत्पाद खरीदने का दबाव बनाया जाए तो इसकी शिकायत तत्काल जिला कंट्रोल रूम या कृषि विभाग में दर्ज कराएं। संवाद