महराजगंज। जनपद के थाना सोनौली क्षेत्र रोडवेज बस स्टैंड के पास वर्ष 2022 में 13 ग्राम अवैध हेरोइन बरामदगी के मामले में वीरेंद्र गोसाई को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम), प्रथम पवन कुमार श्रीवास्तव ने एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 2000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार तत्कालीन उप निरीक्षक मनीषा सिंह अपने हमराहियों के साथ 24 दिसंबर 2022 को थाना सोनौली क्षेत्र में गश्त पर थीं। तभी मुखबिर ने सूचना दी कि रोडवेज बस स्टेशन के पीछे रेन बसेरा होते हुए मादक पदार्थ (हेरोइन) को लेकर एक व्यक्ति आ रहा है। टीम मौके पर पहुंची तो एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका तो वह भागने लगे। पुलिस कर्मियों ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम वीरेंद्र गोसाई निवासी ग्राम सभा, सिमरन थाना डोलिहवा, जिला कपिलवस्तु, राज्य नेपाल बताया। जमा तलाशी के दौरान उसके पास से 13 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद हुई। विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र उपाध्याय ने बताया कि गवाहों को पेश किया। इसी दौरान अभियुक्त वीरेंद्र गोसाई ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। संवाद