महराजगंज। करीब 25 वर्ष पुराने आपराधिक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत लंबित मामलों के प्रभावी निस्तारण की दिशा में यह कार्रवाई की गई। नोडल अधिकारी सिद्धार्थ ने बताया कि थाना फरेंदा में वर्ष 2001 में दर्ज प्राथमिकी में आरोपी सनतराम, निवासी मोहनापुर, थाना पुरंदरपुर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। घटना 12 जून 2001 की है, जिसमें आरोपी पर गाली-गलौज, मारपीट तथा जान-माल की धमकी देने का आरोप था। मामले में 3 सितंबर 2001 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था।
मामले की सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट, फरेंदा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा तथा 700 के अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही आदेश दिया कि यदि अर्थदंड जमा नहीं किया जाता है तो आरोपी को 30 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।