फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Maharajganj News: लापरवाही से वाहन चलाने में एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा

विज्ञापन
विज्ञापन
महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा की अदालत ने लगभग 26 वर्ष पुराने एक मामले में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने से हुई दुर्घटना में दोषी ठहराया है। न्यायालय ने अभियुक्त संतोष, निवासी गोपालपुर, थाना फरेंदा को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा और 6,000 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत का यह फैसला उस लंबित प्रकरण के संबंध में है जिसमें घायल व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई थी।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना वर्ष 1999 में घटित हुई थी। आरोप था कि अभियुक्त संतोष ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घटना के बाद घायल को अस्पताल ले जाया गया, कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने संतोष के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी कर आरोप पत्र दाखिल किया गया है। मामला वर्षों से न्यायालय में विचाराधीन था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों के माध्यम से यह साबित किया कि दुर्घटना संतोष की लापरवाही के कारण हुई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें