महराजगंज। न्यू चक्र ब्रांड खाद्य तेल खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में अधोमानक मिला। झांसी स्थित खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला की रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आया है। जांच में पाया गया कि इस तेल में विटामिन-ए पूरी तरह नहीं है, जबकि एसिड वैल्यू निर्धारित सीमा 0.5 से कई गुना अधिक है।
विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस तरह का तेल मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। इसके लंबे समय तक उपयोग से गंभीर स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस मामले में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) डॉ. प्रशांत कुमार के न्यायालय ने सोमवार कड़ा रुख अपनाते हुए महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया।
न्यायालय ने तीन कारोबारियों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही, स्पष्ट आदेश दिया गया कि जब तक जुर्माना जमा नहीं किया जाता, तब तक न्यू चक्र ब्रांड का लाइसेंस निलंबित रहेगा और इसकी बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
यह भी चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर जुर्माना जमा नहीं किया गया तो इसे भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूला जाएगा। सुनवाई के दौरान दोषी कारोबारियों को कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन न तो वे अदालत में उपस्थित हुए और न ही उन्होंने कोई जवाब दाखिल किया।