महराजगंज। लंबित और प्रीलिटिगेशन मामलों के आपसी सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित निस्तारण के लिए शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी।
राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंकिंग विवाद, लघु अपराध, एनआई एक्ट, एमवी एक्ट की चालानी समेत अन्य मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। जनपद न्यायाधीश अरविंद कुमार मलिक ने कहा कि लोक अदालत विवादों के त्वरित और सरल समाधान का प्रभावी माध्यम है। इससे पक्षकारों के समय और धन की बचत होती है तथा आपसी सौहार्द भी बना रहता है।
उन्होंने आमजन से अपील की कि अधिकाधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल होकर अपने लंबित अथवा प्रीलिटिगेशन मामलों का निस्तारण कराएं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत की सफलता में आमजन की जागरूकता और भागीदारी महत्वपूर्ण है।जनपद न्यायाधीश ने अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर प्रभावी ढंग से निस्तारित कराने के निर्देश दिए।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार नागर ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आमजन को अपने लंबित और प्रीलिटिगेशन मामलों का सरल, त्वरित और आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारण कराने का बेहतर अवसर देती है। इसमें पक्षकारों के समय और धन दोनों की बचत होती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक संख्या में पहुंचकर अपने मामलों का निस्तारण कराएं और इस अवसर का लाभ उठाएं।