महराजगंज। जनपद में स्कूल वाहनों के संचालन में मनमानी अब निजी स्कूल नहीं कर सकेंगे। निर्धारित मानक के विपरीत और गैर फिटनेस कोई भी स्कूल वाहन नहीं संचालित होंगे। परिवहन आयुक्त के निर्देश क्रम में डीआईओएस ने मानकों का निर्धारण पत्र जारी करने के साथ नोडल भी नामित कर दिया है।
परिवहन आयुक्त के निर्देश क्रम में स्कूल वाहनों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। एआरटीओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि नये मानकों के अनुसार अब स्कूली वाहन में ऑटो, मैजिक जैसी छोटी गाड़ी नहीं पंजीकृत हो सकती। स्कूल वाहन सिर्फ बस ही हो सकते हैं। बस में जीपीएस, सीसीटीवी, मेडिकल किट, अग्निशमन यंत्र, सेफ्टी किट, चालक और परिचालक के चरित्र का सत्यापन और चालक की हर छह माह पर मेडिकल जांच अनिवार्य की गई है।
बस में वाहन लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र, फिटनेस, प्रदूषण, बीमा प्रपत्र अनिवार्य किए गए हैं। जनपद में एक हजार के आसपास स्कूल वाहन पंजीकृत हैं, जिनमें से लगभग 70 की फिटनेस समाप्त हो चुकी है, लेकिन संचालन किया जा रहा है। नियमों का अनुपालन कराने के लिए बीएसए व डीआईओएस को आयुक्त का निर्देश पत्र भेज दिया गया है।