महराजगंज। दीवानी न्यायालय, महराजगंज के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, असगर अली-प्रथम ने झाड़-फूंक के बहाने गलत काम करने वाले आरोपित संत कुमार पाठक निवासी बरोहिया ढाला, थाना निचलौल की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
वादिनी मुकदमा निचलौल थाने में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसके गांव का ही संत कुमार पाठक उसके घर आता-जाता रहता है तथा झाड़-फूंक का कार्य करता है। उक्त संत कुमार पाठक दिनांक 13 नवंबर 2024 को उसके घर पर आया और उसकी लड़की को कहा कि इसके ऊपर भयानक प्रेत का साया है। इसे झाड़फूंक करना पड़ेगा, जिसके बाद समय करीब 03 बजे दोपहर में उक्त संत कुमार पाठक उसके घर आया और छत पर जाकर झाड़-फूंक करने की बात कही, उस समय घर पर सिर्फ वादिनी व उसकी लड़की ही थी। उसकी लड़की को पानी में कुछ पिलाया तथा काजू, किशमिश खिलाया जिससे उसकी लड़की को सिर भारी-भारी लगने लगा। झाड़-फूंक के दौरान संत कुमार ने उससे कहा कि आप नीचे चले जाइए, नहीं तो प्रेत आपके ऊपर आ जाएगा। पूर्व संबंधों पर भरोसा करते श