महराजगंज। नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत फूलचंद कुशवाहा ने शुक्रवार को प्रभारी नोडल अधिकारी राजस्व को सिविल और छोटे-छोटे आपराधिक मामलों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में कराने का निर्देश दिया है।
यह निर्देश आगामी 14 अप्रैल को जिला न्यायालय, महाराजगंज में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर शुक्रवार को हुई बैठक में दिया गया। बैठक में नोडल अधिकारी फूलचंद कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक-अदालत की अवधारणा, उद्देश्य तथा त्वरित न्याय की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। साथ ही आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के अधिकाधिक निस्तारण के लिए न्यायालयों से जारी समन/आदेश पर चर्चा की गई।
राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी ने प्रभारी नोडल अधिकारी पुलिस प्रशासन को नोटिस तामिला के संबंध में निर्देश दिए कि सभी लंबित नोटिसों को प्राथमिकता देते हुए निर्धारित समय-सीमा में तामील कराया जाए। जिन मामलों में नोटिस तामील नहीं हो पा रही है, उनके कारणों की लिखित रिपोर्ट नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत को उपलब्ध कराई जाए। पता अपूर्ण, पक्षकार अनुपलब्ध, स्थान परिवर्तन आदि कारण स्पष्ट रूप से बताए जाएं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार नागर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य न्यायालय में लंबित वादों की संख्या को कम करना और नागरिकों को त्वरित न्याय प्रदान करना है। सभी न्यायिक अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे आगामी सत्र में अधिकाधिक वादों के निस्तारण के लिए पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करें।
वादों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण की टीम पूरी तरह से तत्पर है।