महराजगंज। किशोरी को शादी का झांसा देकर घर से भगाकर दुष्कर्म करने के दोषी व भगाने में सहयोग करने वाले उसके दो भाइयों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 50 हजार और सह अभियुक्तों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार, नौतनवां थाना क्षेत्र निवासी अमजद अपने भाइयों शमशाद और इरशाद के सहयोग से 10 जनवरी 2005 को एक किशोरी को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर उसके घर से भगा ले गया था। आरोपी अमजद अली ने किशोरी से दुष्कर्म भी किया। किशोरी के भाई की तहरीर पर नौतनवां पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद अमजद, शमशाद और इरशाद के विरुद्ध किशोरी को शादी का झांसा देकर भागने तथा दुष्कर्म के आरोप में आरोपपत्र न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया।
मुकदमे के परीक्षण के दौरान विशेष सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट संजय मिश्र ने अभिलेखीय साक्ष्यों व गवाहों का परीक्षण कर व विशेष लोक अभियोजक फड़ींद्र नाथ त्रिपाठी व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद दोषियों को सजा सुनाई।त