खाद की चार दुकानों का लाइसेंस निलंबित
- स्टाक और पीओएस मशीन में अंतर मिलने पर हुई कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। स्टॉक रजिस्टर और प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन में अंतर मिलने पर कृषि विभाग के जिम्मेदारों ने चार खाद दुकानों के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। जबकि तीन दुकानों को निलंबित किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। माना जा रहा है कि इस सप्ताह में इन दुकानों का लाइसेंस भी निलंबित हो जाएगा।
जिला कृषि अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने कहा कि दुकानदारों को उपलब्ध कराए जाने वाले खाद की मात्रा को उनके पीओएस मशीन में फीड किया जाता है। उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे जो भी उर्वरक स्टाक से बेचें उसे पीओएस मशीन से भी अनिवार्य रुप से खारिज करना सुनिश्चित करें। कृषि विभाग की टीम ने भागाटार, चिउटहां, करमहां व नौतनवा क्षेत्र के रमगढ़वा में जांच के दौरान पाया कि उर्वरक संचालकों के स्टॉक में उर्वरक नहीं है जबकि पीओएस मशीन से वह खारिज भी नहीं किया गया है, जिस पर कृषि विभाग की ओर से श्रवण खाद भंडार भागाटार, श्याम खाद भंडार चिउटहां, विष्णु ब्रह्मा ट्रेडर्स करमहां एवं यादव खाद भंडार रमगढ़वा के लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ एसडीएम नौतनवां रामसजीवन मौर्य के साथ कृषि विभाग की टीम ने अड्डा बाजार में सील तीन उर्वरक की दुकान को खोलकर जांच की गई, जिसमें काफी कमीं मिली। इन दुकानों के संचालकों के दुकानों का भी लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।