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Maharajganj News: 25 साल पुराने मामले में न्यायिक अभिरक्षा की सजा

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महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा की अदालत ने लगभग 25 साल पुराने चोरी के मामले में आरोपित अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त सिवधारी केवट निवासी भैसहिया, थाना फरेंदा, जनपद महराजगंज को जेल में बिताई गई अवधि की सजा मानते हुए एक दिन की अतिरिक्त न्यायिक अभिरक्षा की सजा दी है। साथ ही अदालत ने उस पर 1,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न जमा करने पर उसे 20 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन के अनुसार, यह मामला वर्ष 1999 में दर्ज हुआ था। पुलिस अभिलेखों के मुताबिक, उस समय अभियुक्त सिवधारी केवट पर चोरी करने का आरोप लगाया गया था। मुकदमे की विवेचना के दौरान अभियुक्त की निशानदेही पर चोरी किए गए सामान की बरामदगी भी की गई थी। घटना के बाद मामला न्यायालय में विचाराधीन रहा और लंबे समय तक सुनवाई चलती रही। न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने चोरी की घटना, बरामदगी, अभियुक्त की संलिप्तता से जुड़े साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। सभी तथ्यों और गवाहियों का परीक्षण करने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को दोषी पाया। संवाद
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