महराजगंज। वाहन स्वामी व वाहन चालकों को डीएल व आरसी प्रपत्र पर दिया गया नंबर अपडेट रखना होगा। एक माह तक अगर नंबर बंद मिला या राॅन्ग नंबर की जानकारी हुई तो विभाग लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई कर सकता है। विभाग को इसके लिए पत्र प्राप्त हुआ है।
ई-चालान व बढ़ाई जा रही डिजिटल सेवाओं के मद्देनजर लाइसेंस पर दर्ज नंबर अपडेट रखना अनिवार्य होगा। लाइसेंस का डाटा संरक्षित रखने वाले साॅफ्टवेयर को एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से संबद्ध कर दिया गया है। इससे साॅफ्टवेयर के जरिए विभाग को उन मोबाइल नंबरों की जानकारी मिल जाएगी जो बंद हैं या गलत हैं। इन नंबरों के आधार पर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। तीन माह तक नंबर अपडेट न करने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
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लाइसेंस जारी होते समय लाइसेंस धारक को दर्ज किया गया नंबर अपने प्रयोग में रखना होगा। फोन नंबर अगर बदल गया है तो विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन अपडेट करा लें। मोबाइल नंबर बंद रहने या गलत मिलने पर लाइसेंस पहले निरस्त होगा फिर रद्द कर दिया जाएगा।
- विनय कुमार, एआरटीओ