महराजगंज। सदर ब्लॉक के ग्राम पंचायत बड़हरा रानी की ग्राम प्रधान शदीकुनिशा पर आवास आवंटन में अनियमितता का आरोप प्रथम दृष्टया सही मिला है। जिलाधिकारी ने प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए साक्ष्यों सहित जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 95(1) (छ) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी की ओर से जारी किए गए पत्र में बताया गया है कि शिकायतकर्ता विपिन कुमार ने 4 जनवरी को संपूर्ण समाधान दिवस में ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपने पति रहमतुल्लाह रब्बानी के नाम से आवास आवंटित करवाकर उसे दुकान निर्माण के लिए उपयोग किया गया है। नौ जनवरी को जिला पंचायत राज अधिकारी श्रेया मिश्रा की ओर से इस प्रकरण की जांच की गई। जांच में शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाया गया।
डीपीआरओ ने बताया कि जांच में सामने आया कि जिस भूमि पर निर्माण कार्य हो रहा है, वह महेंद्र चौधरी के नाम पर दर्ज है और उसका क्षेत्रफल लगभग 900 वर्ग फुट है। इसके अलावा, निर्माणाधीन दीवार की तस्वीरें शिकायत के बाद ली गई हैं जबकि पहले की तस्वीरों में दीवार नहीं थी। जांच रिपोर्ट में यह भी पता चला कि प्रधान के भाई के नाम पर आवंटित एक अन्य आवास के पास तीन मंजिला भवन का निर्माण हो रहा है।
साथ ही प्रधान के पति की ओर से हाल ही में दो जगह जमीन खरीदने के साक्ष्य मिले हैं। इससे यह स्पष्ट हुआ कि उन्होंने 2023-24 में आवास पात्रता के लिए अपनी वार्षिक आय छिपाई है। साक्ष्यों के आधार पर रहमतुल्लाह रब्बानी आवास आवंटन में प्रथमदृष्टया अपात्र हैं।